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मराड नरसंहार में 62 लोगों को मिली उम्रकैद

केरल की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को 2003 में मराड के तटीय गांवों के आठ लोगों की हत्या के मामले में 62 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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केरल की अदालत ने बृहस्पतिवार को 2003 में मराड के तटीय गांवों के आठ लोगों की हत्या के मामले में 62 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (विशेष अदालत) बाबू मैथ्यू पी जोसफ ने अब्दुल लतीफ को भी छह साल की सजा सुनाई है. उस पर मस्जिद का गलत इस्तेमाल का आरोप साबित हुआ. इस मामले पर फैसला दिसंबर में आया था. सबूतों के अभाव में अदालत ने 76 आरोपियों को बरी कर दिया था.

यद्यपि, न्यायाधीश दोषियों की जेल में बिताए गए समय को सजा का हिस्सा मानने के लिए तैयार हो गए. लतीफ पहले ही छह साल जेल में व्यतीत कर चुका है इसलिए उसे अब जेल नहीं भेजा जा सकेगा.

2 मई, 2003 में आठ मछुआरों की हत्या से पहले मराड को सांप्रदायिक हिंसा वाला क्षेत्र के रूप में देखा जाता है. यहां 2002 में भी छह लोगों की हत्या कर दी गई थी. केरल सरकार पिछले महीने केन्द्र सरकार से 2002 और 2003 के हत्याकांड़ों की सीबीआई जांच की मांग कर चुकी है.

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