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नए 2जी लाइसेंस पाने वाली 72 कंपनियां अयोग्य थीं: कैग

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि दूरसंचार मंत्री ए. राजा द्वारा जनवरी, 2008 में जिन 122 कंपनियों को टूजी लाइसेंस जारी किए गए उनमें 72 कंपनियां पात्रता मानकों को पूरा नहीं कर रही थीं.

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नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि दूरसंचार मंत्री ए. राजा द्वारा जनवरी, 2008 में जिन 122 कंपनियों को टूजी लाइसेंस जारी किए गए उनमें 72 कंपनियां पात्रता मानकों को पूरा नहीं कर रही थीं.

कैग के मुताबिक, डाटाकॉम सॉल्यूशन, एसटेल और एलियांज इंफ्राटेल सहित 72 ऐसी कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए जो आवेदन के समय दूरसंचार विभाग द्वारा तय पात्रता मानकों को पूरा नहीं कर रही थीं.

सूत्रों ने कहा कि इससे दूरसंचार मंत्रालय एसटेल, युनिटेक वायरलेस और डाटाकाम सहित नए आपरेटरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है.

दूरसंचार विभाग ने मामले की आगे की जांच के लिए कैग के पास उपलब्ध दस्तावेजों तक पहुंच सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है. सूत्रों ने कहा कि विभाग अयोग्य दूरसंचार कंपनियों को आबंटित लाइसेंसों को रद्द भी कर सकता है.

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कैग के एक आंतरिक नोट में कहा गया है, ‘दूरसंचार विभाग के अपने नियम के मुताबिक, इनमें से एक भी कंपनी उस समय लाइसेंस के लिए आवेदन करने की पात्र नहीं थी.’ कैग ने लिखा है, ‘दूरसंचार विभाग ने स्वयं अपने दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करते हुए आवदेकों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की बिना उचित पड़ताल किए 122 लाइसेंस जारी कर दिए.’

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