हत्या के जुर्म में गलत तौर पर सजा पाने के बाद 11 वर्षों तक जेल में गुजारने वाले चीन के एक व्यक्ति को वहां की एक अदालत ने 96000 डॉलर मुआवजा दिया है.
अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि शांगकुई शहर में इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट के अध्यक्ष सांग हाईपिंग ने 57 वर्षीय झाओ जुओहाई को मुआवजा दिया.
झाओ को जिस व्यक्ति की हत्या के जुर्म में दोषी ठहराया गया था, उसके जिंदा होने का पता चलने के बाद उसे रिहा कर दिया गया. 30 अप्रैल को ‘मृत व्यक्ति’ के जीवित होने का पता चलने तक झाओ ने 11 वर्ष कैद में गुजार दिया था.
अदालत के एक फैसले के मुताबिक राशि में राज्य का मुआवजा और भत्ता शामिल है. अदालत ने उसे निर्दोष करार देकर रिहा कर दिया.
झाओ जब जेल में था तो उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, उसके दो बच्चों को गोद ले लिया गया जबकि दो प्रवासी श्रमिक हो गए.
रिहाई के बाद झाओ ने संवाददाताओं से कहा कि उससे जबर्दस्ती हत्या की बात स्वीकार करवाई गई क्योंकि पूछताछ के दौरान उसे पीटा गया और 30 दिनों तक सोने नहीं दिया गया.
उसने कहा, ‘जिंदा रहने से मर जाना बेहतर था.’ स्थानीय पुलिस, अदालत और अभियोजन पक्ष के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और वादा किया है कि जो लोग भी गलत तौर पर हिरासत में रखने के जिम्मदार होंगे, उन्हें दंडित किया जाएगा.