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AIIMS संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश

देश के छह विभिन्न स्थानों पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के सिलसिले में सरकार ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया. यह विधेयक इस संबंध में पहले जारी किये गये अध्यादेश का स्थान लेगा.

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अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

देश के छह विभिन्न स्थानों पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के सिलसिले में सरकार ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया. यह विधेयक इस संबंध में पहले जारी किये गये अध्यादेश का स्थान लेगा.

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केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने सदन में ‘अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक 2012 पेश किया. एम्स कानून 1956 में संशोधन करने के लिए लाया गया यह विधेयक छह राज्यों में स्थापित हो रहे एम्स को कानूनी हैसियत प्रदान करेगा और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने एवं डिग्री डिप्लोमा प्रदान करने के लिए अधिकृत करेगा.

देश के छह विभिन्न स्थानों पटना, रायपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर और ऋषिकेश में एम्स बन रहे हैं. संबंधित राज्य सरकारों ने इन नये संस्थानों को जल्द शुरू करने का अनुरोध किया था.

सितम्बर 2012 से इन छह नये संस्थानों में शैक्षणिक सत्र का आरंभ किया जाना और कानून में संशोधन करना अपेक्षित था और चूंकि संसद सत्र में नहीं थी इसलिए राष्ट्रपति ने इस बारे में एक अध्यादेश जारी किया था.

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