scorecardresearch
 

आरुषि केसः DNA रिपोर्ट पेश करने की मांग वाली याचिका खारिज

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आरुषि-हेमराज हत्याकांड में तलवार दंपति की उन दो याचिकाओं को गुरुवार को खारिज कर दिया, जिनमें डीएनए संबंधी रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया गया था.

Advertisement
X
राजेश तलवार
राजेश तलवार

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आरुषि-हेमराज हत्याकांड में तलवार दंपति की उन दो याचिकाओं को गुरुवार को खारिज कर दिया, जिनमें डीएनए संबंधी रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया गया था.

Advertisement

अदालत ने कहा कि 14 अगस्त को इसी तरह की याचिका इस आधार पर खारिज की जा चुकी है कि इन दस्तावेजों की कोई जरूरत नहीं है. अदालत ने सीबीआई की वह याचिका भी खारिज कर दी जिसमें केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के वरिष्ठ वैज्ञानिक बीपी महापात्रा से जिरह की अनुमति मांगी गई थी.

इस याचिका में सीबीआई ने साथ ही आश्वासन दिया था कि जिरह दो दिन में पूरी कर ली जाएगी. यह तीसरी बार है जब इस मामले में जिरह टाली गई है. फोरेंसिक विशेषज्ञ से जिरह पूरी होने के बाद अभियोजन पक्ष को उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार 17 सितंबर से पहले 13 और गवाहों से पूछताछ करनी होगी.

सीबीआई के वकील आरके सैनी ने अदालत से कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, आरोपियों को गवाहों से जिरह के दौरान सभी मामलों में अभियोजन के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि निचली अदालत जिरह पूरी करने के लिए बचाव पक्ष को निर्देश दे सके.

Advertisement

सीबीआई ने कहा कि सुनवाई में कई वरिष्ठ वकील प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कई कनिष्ठ वकील उनकी मदद कर रहे हैं जो जानबूझकर फोरेंसिक विशेषज्ञ से जिरह पूरी नहीं होने दे रहे हैं जबकि यह विशेषज्ञ नियमित रूप से अदालत में सुबह दस बजे से शाम साढे चार बजे तक मौजूद रहते हैं.

 

Advertisement
Advertisement