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सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे अनंत अपहरण कांड के दोषी

सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बेटे का अपहरण करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा पाए तीनों दोषी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.

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सुप्रीम कोर्ट
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सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के बेटे का अपहरण करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा पाए तीनों दोषी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.

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साल 2006 के इस अपहरण कांड में स्थानीय अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए छत्रपाल, पवन और जितेंद्र के परिजनों ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती देने के लिए वे अपने वकीलों से सलाह-मशविरा कर रहे हैं.

छत्रपाल के एक संबंधी ने कहा, ‘हम इलाहाबाद में वकीलों से संपर्क कर रहे हैं ताकि इस फैसले के खिलाफ चुनौती दी जा सके. हमारे बेटे को गलत तरीके से फंसाया गया है.’

गौरतलब है कि तब एडोब के सीईओ और अब प्रबंध निदेशक नरेश गुप्ता के बेटे अनंत का उस समय अपहरण किया गया था जब वह स्कूल जा रहा था. बाद में पचास लाख रुपये की अदायगी के बाद उसे छोड़ा गया था और पुलिस ने इन तीनों के पास से 47 लाख रुपये की बरामदगी की थी.

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