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आदर्श केस: मेजर जनरल को कारण बताओ नोटिस

आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले के मामले में अपनी कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी पूरी करने के बाद सेना ने एक सेवारत मेजर जनरल को रक्षा भूमि पर निजी इमारत बनाने की इजाजत देने में कथित भूमिका होने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया.

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आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले के मामले में अपनी कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी पूरी करने के बाद सेना ने एक सेवारत मेजर जनरल को रक्षा भूमि पर निजी इमारत बनाने की इजाजत देने में कथित भूमिका होने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया.

सेना के सूत्रों ने यहां कहा कि कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के बाद सेना ने महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा क्षेत्र के तत्कालीन जनरल आफिसर कमांडिंग (जीओसी) मेजर जनरल राम कंवर हुड्डा को पूरे मामले में उनकी भूमिका को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उन्होंने अपना जवाब भी दाखिल किया है.

सेना ने घोटाला सामने आने के बाद इसमें हुड्डा समेत सेवारत अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए पुणे स्थित मिल्रिटी इंटेलीजेंस स्कूल के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जेएस रावत के तत्वावधान में कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी :सीओआई: का आदेश दिया था.

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सीओआई के आदेश के बाद यहां सेना मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक (मेकेनाइज्ड फोर्स) के तौर पर कार्यरत हुड्डा पर अनुशासन और सतर्कता :डीवी: संबंधी पाबंदी लगा दी गयी.

किसी भी सैन्य अधिकारी पर इस तरह की पाबंदी में उसके पदोन्नयन पर विचार नहीं किया जाता.

सीओआई जनवरी में पूरी हुई थी और इसमें कहा गया था कि जिस जमीन पर सोसायटी की इमारत बनाई गयी वह सेना की है और इसे गलत तरीके से निजी बिल्डरों को दे दिया गया.

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