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आदर्श घोटाला: 7 आरोपियों को मिली जमानत

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला मामले में कथित संलिप्तता के लिए मार्च व अप्रैल में गिरफ्तार नौ लोगों में से सात को जमानत दे दी.

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला मामले में कथित संलिप्तता के लिए मार्च व अप्रैल में गिरफ्तार नौ लोगों में से सात को जमानत दे दी.

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सात अभियुक्तों में मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) ए.आर. कुमार, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) टी.के. कौल, सेवानिवृत्त रक्षा सम्पदा अधिकारी आर.सी. ठाकुर, ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) एम.एम. वांचू, पूर्व आईएएस अधिकारी पी.वी. देशमुख व प्रदीप व्यास और पूर्व कांग्रेस नेता कन्हैयालाल गिडवानी शामिल हैं. प्रत्येक को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है.

सभी अभियुक्तों को इस आधार पर जमानत दी गई है कि सीबीआई इनकी गिरफ्तारी के 60 दिन बाद भी आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकी. सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल करने के लिए और 30 दिन का समय मांगा था. सीबीआई ने सोमवार को इन सातों अभियुक्तों की जमानत का विरोध किया था. उसका कहना था कि वह इन अभियुक्तों पर और कड़े आरोप लगाने के लिए जांच कर रही है.

उसका कहना था कि उसके पास आरोप तय करने के लिए 90 दिन का समय है न कि 60 दिन का. अभियुक्त 60 दिन की अवधि का दावा कर रहे थे. घोटाले में 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के करीब एक साल व नौ गिरफ्तारियों के दो महीने बाद सीबीआई के अभियुक्तों के खिलाफ दो नए आरोप जोड़ने की सम्भावना है.

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महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण सहित कई राजनेता व शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने निर्माण के लिए मंजूरी दिलाने में मदद की और इसके एवज में फ्लैट्स हासिल किए. घोटाले में दक्षिणी मुम्बई के कोलाबा इलाके का एक प्लॉट शामिल है, जिस पर आदर्श सोसाइटी ने 31 मंजिला इमारत का निर्माण किया है.

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