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गीतिका केस: कांडा की जमानज अर्जी खारिज

दिल्ली की रोहिणी अदालत ने गुरुवार को पूर्व विमान परिचायिका गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

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गोपाल गोयल कांडा
गोपाल गोयल कांडा

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दिल्ली की रोहिणी अदालत ने गुरुवार को पूर्व विमान परिचायिका गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

गीतिका का शव पांच अगस्त को उनके उत्तरी दिल्ली के अशोक विहार स्थित आवास से मिला था। सुसाइड नोट में गीतिका ने बंद हो चुकी एमडीएलआर एयरलाइंस के मालिक एवं हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा व अरुणा चड्ढा का नाम लिया था. अरुणा को पहले ही दो दिन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

वहीं दूसरी ओर पुलिस ने कांडा की कंपनी में काम करने वाले मनदीप सिंह को सरकारी गवाह बना लिया है. पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो गोपाल कांडा को सलाखों के पीछे भेजने के लिए काफी हैं. उधर गीतिका खुदकुशी मामले में कोर्ट एमडीएलआर के मैनेजर अरुणा चड्ढा को दो दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने चड्ढा को बुधवार को गिरफ्तार किया था.

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गौरतलब है कि 5 अगस्त की सुबह ठीक सात बजे एयरहोस्टेस गीतिका की खुदकुशी का मामला सामने आया. सबसे पहले हरियाणा के तत्कालीन गृहराज्य मंत्री गोपाल कांडा का नाम उछला. सुसाइड लेटर औऱ परिवारवालों के आरोपों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भारत नगर थाने में गोपाल कांडा के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया था.

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