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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जीडीए को फटकार लगाई

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के एक मंत्री को आवेदन करने के दिन ही भूमि आवंटित करने को लेकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) को फटकार लगाई है.

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के एक मंत्री को आवेदन करने के दिन ही भूमि आवंटित करने को लेकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) को फटकार लगाई है.

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न्यायमूर्ति सबजीत यादव ने कहा कि आठ अगस्त, 2001 को उस समय के मंत्री सतीश शर्मा ने 395 वर्गमीटर के भूखंड के लिए आवेदन किया था और उसी दिन जीडीए के उपाध्यक्ष ने इसको आवंटित कर दिया.

न्यायाधीश ने कहा, ‘प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि मंत्री के मामले में कानून के मुताबिक प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कदम उठा लिया गया.’

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