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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की नूपुर तलवार की अर्जी खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नूपुर तलवार और राजेश तलवार की अर्जी खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में गाजियाबाद कोर्ट में केस जारी रहेगा और नूपुर तलवार को हाजिर होना होगा.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नूपुर तलवार और राजेश तलवार की अर्जी खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में गाजियाबाद कोर्ट में केस जारी रहेगा और नूपुर तलवार को हाजिर होना होगा.

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गौरतलब है कि राजेश तलवार ने गाजियाबाद की अदालत के उस जमानती वारंट के खिलाफ याचिका दायर की है जिसमें उन्हें और उनकी पत्नी नूपुर तलवार के खिलाफ उनकी पुत्री आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के लिए वारंट जारी किया गया है.

न्यायमूर्ति रविन्द्र सिंह ने राजेश तलवार की इस याचिका पर फैसला 18 मार्च तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. इसी मामले में नूपुर तलवार ने भी आपराधिक समीक्षा याचिका दायर की थी.

तलवार दंपती ने अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने संबंधी सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. गौरतलब है कि 14 वर्षीय आरुषि मृत अवस्था में अपने घर में मई 2008 में मिली थी और इसके एक दिन बाद घर की छत से नौकर हेमराज का भी शव बरामद किया गया था.

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