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अमर सिंह की जमानत याचिका पर फैसला 24 को

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को वर्ष 2008 के वोट के लिए नोट मामले में गिरफ्तार राज्यसभा के सदस्य और समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव अमर सिंह की अंतरिम एवं नियमित जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला 24 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया.

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अमर सिंह
अमर सिंह

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को वर्ष 2008 के वोट के लिए नोट मामले में गिरफ्तार राज्यसभा के सदस्य और समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव अमर सिंह की अंतरिम एवं नियमित जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला 24 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया. न्यायाधीश सुरेश कैत ने कहा कि आरोपी की जमानत अर्जियों पर फैसला 24 अक्टूबर को सुनाया जाएगा.

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ज्ञात हो कि दिल्ली पुलिस ने न्यायालय के समक्ष अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया कि सांसद की हालत गम्भीर है और उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी में रखे जाने की जरूरत है. सिंह एम्स में भर्ती हैं.

वहीं, पुलिस के अधिवक्ता ने कहा, 'हम एम्स की रिपोर्ट जो यह बताती है कि सिंह की हालत गम्भीर है उस पर विवाद खड़ा नहीं कर सकते. इसलिए चिकित्सा आधार पर हम उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं करते हैं.' उल्लेखनीय है कि अमर सिंह को गत छह सितम्बर को गिरफ्तार किया गया. सिंह पर आरोप है कि उन्होंने जुलाई 2008 में लोकसभा के विश्वास प्रस्ताव से पहले सांसदों को रिश्वत देने का प्रयास किया.

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