बंबई उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त और फिल्म निर्माता शकील नूरानी के बीच एक वित्तीय विवाद के मामले में इस अभिनेता की दो परिसंपत्तियों की कुर्की किये जाने का आदेश दिया है.
इस साल जनवरी में ‘इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन’ ने इस मामले में यह फैसला सुनाया था.
नूरानी ने इस अभिनेता पर 2.03 करोड़ रुपये का दावा किया है, जिसमें उन्हें अदा की गई 50 लाख रुपये की राशि भी शामिल है. जान की बाजी फिल्म के लिये यह रकम दी गई थी.
इस तरह के वित्तीय विवाद के मामले में सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन और आईएमपीपीए के बीच एक समझौता है, जो आईएमपीपीए को पंच के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है.
नूरानी के वकील अशोक सरोगी ने संवाददाताओं को बताया कि आईएमपीपीए ने हाल ही में अपने फैसले को लागू कराने के लिये एक अर्जी दी थी, जिसपर उच्च न्यायालय के क्रियान्वयन विभाग ने ‘दीवानी प्रक्रिया संहिता’ के तहज पिछले हफ्ते संजय दत्त के खिलाफ वारंट जारी किया था. इसके बाद आज अदालत ने इस अभिनेता के परिसर में कुर्की का नोटिस चिपका दिया.