प्रेसिडेंशियल रेफरेंसिस पर अपना रुख साफ करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सभी प्राकृतिक संपदाओं की नीलामी जरुरी नहीं है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस फैसले का असर 2जी पर नहीं पड़ेगा.
जब हुए थे 2जी स्पैक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद्द
क्या प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन सिर्फ नीलामी के जरिये ही किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस पर दाखिल प्रेसिडेंशियल रेफरेंसिस पर अपना राय दिया.
कोयला घोटाले से मनमोहन की बढ़ी मुश्किलें
ये सवाल दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इस साल 2 जी घोटाले में आए फैसले के बाद खड़ा हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने 2 जी के 122 लाइसेंस तो रद्द किए ही साथ ही ये भी कह दिया कि प्राकृतिक संपदाओं का आवंटन नीलामी के जरिये ही होना चाहिये क्योंकि ये सबसे पारदर्शी तरीका है.
जबकि सरकार का कहना था कि ये नीतिगत फैसला सिर्फ सरकार के अधिकार क्षेत्र में है अदालतों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए.