सुकना भूमि घोटाले में अभियोगी ठहराये गये लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश का जनरल कोर्ट मार्शल अब मणिपुर के बजाय गुवाहाटी में होगा.
लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश के आग्रह के मद्देनजर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने यह फैसला करते हुए सेना को मुकदमे के लिए एक नयी तारीख मुकर्रर करने का निर्देश दिया। पहले इस मुकदमे को 15 जून को शुरू किया जाना था.
यह फैसला तब किया गया, जब प्रकाश की याचिका पर सुनवाई के दौरान सेना मणिपुर के लीमाखोंग के बजाय गुवाहाटी में कोर्ट मार्शल की कार्यवाही पर सहमत हो गयी.
पूर्व सैन्य सचिव ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि लीमाखोंग उग्रवाद प्रभावित इलाका है और वह वहां अपने मुकदमे की पैरवी के लिए वकील की व्यवस्था कर पाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं.
न्यायामूर्ति माणक मोहता की अध्यक्षता वाली न्यायाधिकरण की पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘सेना के वकील ने कहा कि उनके द्वारा हासिल नवीन निर्देश के अनुसार, वे लीमाखोंग से गुवाहाटी छावनी, नारंगी में मुकदमे को स्थानांतरित करने को तैयार हैं. प्रकाश भी इस पर सहमत हैं.’