करोड़ों रुपये के चर्चित चारा घोटाले में बांका और भागलपुर के कोषागारों से कपटपूर्वक और फर्जी कागजात से लगभग 46 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में 33 आरोपियों में से एक अवध किशोर सिंह को सीबीआई की विशेष अदालत ने पेशी के बाद आज जेल भेज दिया.
बीते एक मार्च को सीबीआई की विशेष अदालत के जज वीके श्रीवास्तव ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्रा सहित 31 लोगों के खिलाफ आरोप तय किये थे. दो अन्य आरोपी पूर्व कोषागार पदाधिकारी अवध किशोर सिंह और पूर्व विधायक ध्रुव भगत अदालत के समक्ष एक मार्च को उपस्थित नहीं हुए थे, जिसके बाद उनके जमानत बांड को रद्द कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. दोनों को 15 मार्च को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था.
एक मार्च को अवध किशोर सिंह और ध्रुव भगत के खिलाफ आरोप तय नहीं हो पाये थे.
वर्ष 1994 से 1996 की अवधि में बांका और भागलपुर के कोषागारों से अवैध निकासी के मामले में एक मार्च 2012 को सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्र, जदयू सांसद जगदीश शर्मा, राजद के पूर्व मंत्री आर के राणा सहित 31 लोगों के खिलाफ आरोप तय किये थे.
साक्ष्य के बिंदु पर लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्र सहित 31 अन्य आरोपियों के खिलाफ आगामी दो अप्रैल से सुनवाई होगी.