अमेरिका की एक अदालत ने भोपाल में मिट्टी व पानी को प्रदूषित करने के लिए यूनियन कार्बाइड कम्पनी पर आरोप लगाने वाला मुकदमा खारिज कर दिया.
यह मुकदमा कम्पनी के खिलाफ लम्बित कम से कम दो मामलों में से एक था. कम्पनी पर वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का आरोप है, जिसमें लगभग 22,000 लोग मारे गए थे.
अमेरिका के जिला न्यायाधीश जॉन कीनन ने मैनहट्टन में 26 जून को दिए अपने आदेश में कहा कि यूनियन कार्बाइड और इसके पूर्व अध्यक्ष वारेन एंडरसन उस स्थान पर पर्यावरणीय क्षति या प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, जिसका दावा भोपाल के लोग कर रहे हैं.
'ब्लूमबर्ग' के अनुसार, न्यायाधीश कीनन ने अपने समक्ष लम्बित एक सम्बंधित मामले पर इस फैसले के सम्भावित असर के बारे में सभी पक्षों से अपने विचार सौंपने के लिए कहा. यह मामला भोपाल संयंत्र के पास की सम्पत्ति के मालिकों द्वारा दायर किया गया है.