बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक स्थानीय अदालत ने चार वर्षीय बच्चे ऋषभ राज के अपहरण के बाद हत्या के एक चर्चित मामले में तीन लोगों को फांसी और एक अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय अरुण कुमार सिंह ने वर्ष 2006 में मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां निवासी दिलीप चौधरी के चार वर्षीय पुत्र ऋषभ राज के अपहरण के बाद हत्याकांड मामले में चंदन, राधेश्याम, विनोद कुमार को फांसी और विश्वनाथ चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने चौधरी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
आठ अगस्त 2006 को संपत्ति विवाद में साजिश के तहत दिलीप के एकलौते पुत्र का अपहरण कर लिया गया था और बाद में गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गयी. उम्रकैद की सजा प्राप्त विश्वनाथ चौधरी दिलीप चौधरी का रिश्ते में बहनोई है.