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बिहार राज्य बिजली बोर्ड पांच भागों में बंटा

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन कर कंपनी अधिनियम के तहत संचरण, उत्पादन और वितरण संबंधी पांच इकाइयों का गठन कर उनका पंजीकरण किया गया है.

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बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन कर कंपनी अधिनियम के तहत संचरण, उत्पादन और वितरण संबंधी पांच इकाइयों का गठन कर उनका पंजीकरण किया गया है.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बीएसईबी का पुनर्गठन कर कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पांच नयी कंपनियों बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण कराया गया है.

सभी कंपनियों का मुख्यालय पटना में होगा. बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की अधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रुपये, बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कंपनी लिमिटेड की पूजी 500 करोड़ रुपये, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की पूंजी 350 करोड रुपये होगी. वही वितरण की दो कंपनियों की पूंजी 500-500 करोड़ रुपये होगी.

सूत्रों ने बताया कि चार कंपनियों के निदेशक मंडल का गठन भी कर दिया गया है. राज्य सरकार ने संचरण, उत्पादन और वितरण की दशा में सुधार लाने के लिए पांच नयी कंपनियों के गठन का निर्णय किया है.
राज्य सरकार ने साफ किया है कि पांच नयी कंपनियों के गठन से बीएसइबी के कर्मचारियों के सेवा एवं कार्य शर्तो में कोई फेरबदल नहीं होगा.

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