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बिहार जल संसाधन विभाग के 8 अभियंता निलंबित

संवेदक को पांच करोड़ 47 लाख रुपये अनियमित भुगतान करने के लिए बिहार के जल संसाधन विभाग में कार्यरत आठ अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है जबकि दो अभियंता पर विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्णय किया गया है.

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संवेदक को पांच करोड़ 47 लाख रुपये अनियमित भुगतान करने के लिए बिहार के जल संसाधन विभाग में कार्यरत आठ अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है जबकि दो अभियंता पर विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्णय किया गया है.

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जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अफजल अमानुल्लाह ने बताया कि सीवान प्रक्षेत्र के अधीन गोपालगंज, ठकराहा शिविर अर्न्तगत निविदा के अनुसार दो पायलट चैनल का निर्माण कराया जाना था.

उन्होंने बताया कि निविदा के मुताबिक इस कार्य को ड्रेजिंग मशीन से कराया जाना था पर ऐसा नहीं किया गया और इकरार के दर से संवेदक को भुगतान कर दिया गया.

अमानुल्लाह ने बताया कि निविदा की शर्तो का उल्लंघन कर संवेदक हैदराबाद के बेगनपेट की मेसर्स धरती ड्रेजिंग एंड इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड को पांच करोड़ सैंतालिस लाख रुपये का अनियमित भुगतान किया गया.

उन्होंने बताया कि इस मामले में दोषी पाये गए तीन कार्यपालक अभियंता रवीन्द्र कुमार जायसवाल सुदामा राम एवं जर्नादन प्रसाद दो सहायक अभियंता मृत्युंजय प्रसाद सिंह एवं रत्नेश्वर कुमार सिंह तथा तीन कनीय अभियंता शिवजी प्रसाद लाला एवं सुरेश प्रसाद गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा इन लोगों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चलाने का भी निर्णय लिया गया है.

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अमानुल्लाह ने बताया कि साथ ही सीवान प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता तथा गोपालगंज बाढ़ नियंत्रण अंचल के अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई चलाने का फैसला किया गया है.

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