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कालाधन मामले में एसआईटी को हो गठन: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केन्द्र सरकार से कहा कि वह भारतीयों द्वारा विदेशों में रखे कालेधन की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने के बारे में विचार करे.

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उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय

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उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केन्द्र सरकार से कहा कि वह भारतीयों द्वारा विदेशों में रखे कालेधन की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने के बारे में विचार करे.

न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि मुद्दा किसी एक मामले से जुड़ा नहीं है बल्कि बहुत व्यापक है। पीठ ने सरकार से कहा कि वह मामले की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और आयकर विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल करके एक विशेष जांच दल गठित करने पर विचार करे.

पीठ ने कहा कि हम किसी एक मामले के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि इससे बहुत से मामले जुड़े हैं, यह बहुत व्यापक है. पीठ ने सरकार से कहा कि सिद्धांतत: क्या आपको इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने पर कोई आपत्ति है?

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उच्चतम न्यायालय की पीठ ने केन्द्र से कहा कि वह मामले की अगली सुनवाई पर 28 मार्च को इस बारे में अपने रूख और विशेष जांच दल के संभावित गठन के संबंध में जवाब दे.

अदालत ने कहा कि इस मामले पर हम विचार करें, इससे पहले आप दोनों (सरकार और याचिकाकर्ता) हमें जरूरत पड़ने पर विशेष जांच दल के गठन की संभावना के बारे में बताएं.

काले धन के संबंध में प्रमुख वकील राम जेठमलानी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने यह बातें कहीं. राम जेठमलानी ने अपनी याचिका में मांग की है कि अदालत सरकार को यह निर्देश दे कि वह भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशी बैंकों में जमा किए काले धन को वापस लाने के बारे में कदम उठाए. ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय नागरिकों ने विदेशों में एक खरब अमेरिकी डॉलर से अधिक धन जमा किया है.

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