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चौटाला के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस हो दर्ज

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला और पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कुमार अरोड़ा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज करने की सिफारिश की है.

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ओम प्रकाश चौटाला
ओम प्रकाश चौटाला

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला और पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कुमार अरोड़ा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज करने की सिफारिश की है.

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यह मामला 2003-04 में राज्य लोक सेवा कार्यकारी शाखा के लिए प्रत्याशियों के चयन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है. न्यायमूर्ति अलतमस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ सीबीआई की रिपोर्ट पर दस अक्टूबर को विचार करेगी.

सीबीआई ने न्यायालय को सौंपी प्रगति रिपोर्ट में हरियाणा के तत्कालीन मुख्य सचिव सुनील आहुजा, मुख्यमंत्री के तत्कालीन निजी सचिव बी डी ढालिया, तत्कालीन राजस्व सचिव के सी शर्मा, तत्कालीन वित्त आयुक्त (यातायात) आर एन पराशर, ए एन माथुर और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्यवाही की सिफारिश की है.

सीबीआई के अनुसार इस मामले में की गई प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि चौटाला ने मनमाने तरीके से प्रत्याशियों की आयु 45 से बढाकर 50 साल कर दी थी और कार्य के अनुभव की अवधि पांच साल से घटाकर तीन साल कर दी थी.

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रिपोर्ट के अनुसार एक आपराधिक साजिश के तहत कुछ प्रत्याशियों को लाभ पहुंचाने के इरादे से जानबूझ कर ऐसा किया गया था. सीबीआई के अनुसार प्रत्याशियों की पात्रता के लिए निर्धारित शर्तो में इस प्रकार की ढील देना न्यायोचित नहीं था.

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कुछ प्रत्याशियों की याचिका पर एक सितंबर, 2005 को इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था.

इस आदेश के बाद सीबीआई ने 18 अक्टूबर, 2005 को प्रारम्भिक जांच का मामला दर्ज किया था. हरियाणा लोक सेवा आयोग ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी.

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