विवादास्पद स्वयंभू बाबा नित्यानंद और उनके चार सहयोगियों के खिलाफ बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंधों के आरोप में सीआईडी ने यहां की एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया.
सीआईडी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि रमनगारा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 27 नवंबर को दायर 430 पन्नों के आरोप पत्र में नित्यानंद, नित्य भक्तानंद, नित्य सच्चिदानंद और मां सच्चिदानंद उर्फ रागिनी के खिलाफ दो प्राथमिकियों के आधार पर आरोप पत्र दायर किया गया है.
नित्यानंद को भादंसं की धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 417 (ठगी), 506 (आपराधिक धमकी) और 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत आरोप हैं जबकि नित्य भक्तानंद के खिलाफ भादंसं की धारा 212 और 120 बी के तहत आरोप हैं.
शहर के बाहरी इलाके बिदादी में आश्रम चलाने वाले नित्यानंद का एक अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक स्थिति में एक वीडियो के स्थानीय तमिल चैनलों पर प्रसारण के बाद वह विवादों में फंस गए थे. उन्हें 21 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया.
इसमें कहा गया है कि आरोप पत्र सीआईडी अधिकारी के एन योगप्पा ने दायर की जिन्होंने दो पूर्व शिष्यों चेन्नई के के. लेनिन और टी एन विश्वनाथ की शिकायत पर जांच की थी. उन्होंने भारत एवं विदेशों में 101 गवाहों से पूछताछ की और 60 से ज्यादा दस्तावेज इकट्ठे किए.