दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के नोट के बदले वोट मामले में राज्यसभा सांसद अमर सिंह को जमानत दे दी है. अदालत ने अमर सिंह की सेहत को ध्यान में रखकर ये जमानत दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कोर्ट की इजाजत के बगैर अमर सिंह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे. अमर को यह जमानत 1 करोड़ रुपये के निजी मुचलके पर दी गई है.
गौरतलब है कि 19 अक्टूबर को अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. न्यायाधीश सुरेश कैत ने कहा था कि आरोपी की जमानत अर्जियों पर फैसला 24 अक्टूबर को सुनाया जाएगा.
ज्ञात हो कि दिल्ली पुलिस ने न्यायालय के समक्ष अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें कहा गया था कि सांसद की हालत गम्भीर है और उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी में रखे जाने की जरूरत है.
सिंह एम्स में भर्ती हैं. वहीं, पुलिस के अधिवक्ता ने कहा था, 'हम एम्स की रिपोर्ट जो यह बताती है कि सिंह की हालत गम्भीर है उस पर विवाद खड़ा नहीं कर सकते. इसलिए चिकित्सा आधार पर हम उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं करते हैं.'
उल्लेखनीय है कि अमर सिंह को गत छह सितम्बर को गिरफ्तार किया गया. सिंह पर आरोप है कि उन्होंने जुलाई 2008 में लोकसभा के विश्वास प्रस्ताव से पहले सांसदों को रिश्वत देने का प्रयास किया.