दिल्ली पुलिस ने 2008 के नोट के बदले वोट मामले में दूसरा पूरक आरोप-पत्र दायर किया जिसमें भाजपा सांसद अशोक अर्गल को आरोपी बनाया गया है. लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति दी जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने नये आरोप पत्र में अर्गल का नाम शामिल किया है.
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अपने पूर्व के दो आरोप-पत्रों में अभियोजन ने अर्गल का नाम आरोपी के तौर पर शामिल नहीं किया गया था और अदालत को बताया था कि उनके अभियोजन के लिए वह जरूरी अनुमति का इंतजार कर रहा है. राज्यसभा सदस्य अमर सिंह और भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के पूर्व सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी सहित छह लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है.
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अर्गल भाजपा के उन सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने 2008 में विश्वास प्रस्ताव से पहले लोकसभा में नोटों की गड्डी उछाली थी और दावा किया था कि संप्रग-1 सरकार को बचाने के लिए उन्हें रिश्वत दी गई थी. विशेष न्यायाधीश संगीता धींगरा सहगल की अदालत में अर्गल के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया.
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दिल्ली पुलिस ने 30 सितंबर को इस मामले में अपने पहले पूरक आरोप-पत्र दायर करते हुए कहा था कि कांग्रेस की अगुवाई वाली संप्रग सरकार के जुलाई 2008 में विश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले राज्यसभा सांसद और आरोपी अमर सिंह के बैंक खातों से कोई असामान्य निकासी नहीं हुई.
दिल्ली पुलिस की अपराधा शाखा ने आरोप-पत्र में कहा कि लोकसभा में उछाले गए नोटों के संबंध में ‘विस्तृत प्रयास’ अब तक नाकाम रहे हैं. दिल्ली पुलिस ने 24 अगस्त को दायर किए पहले आरोप-पत्र में सिंह के अलावा कुलकर्णी और भाजपा के दो पूर्व सांसदों फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर सिंह भगोऱा को आरोपी बनाया था. मामले में दायर आरोप-पत्र में भाजपा कार्यकर्ता सोहेल हिंदुस्तानी और सिंह के पूर्व सहयोगी संजीव सक्सेना का नाम भी शामिल है.