scorecardresearch
 

कैश फॉर वोट: अर्गल को व्यक्तिगत पेशी से छूट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2008 के नोट के बदले वोट मामले में भाजपा सांसद अशोक अर्गल को राहत देते हुए विशेष अदालत के समक्ष तीन नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से उन्हें छूट दे दी है.

Advertisement
X
अशोक अर्गल
अशोक अर्गल

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2008 के नोट के बदले वोट मामले में भाजपा सांसद अशोक अर्गल को राहत देते हुए विशेष अदालत के समक्ष तीन नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से उन्हें छूट दे दी है.

Advertisement

न्यायमूर्ति एम एल मेहता ने अर्गल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें यह राहत दी. इस याचिका पर अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 14 नवंबर तक अपना जवाब देने को कहा है. उसी दिन अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होनी है.

अर्गल की ओर से पेश वकील संदीप सेठी ने उन्हें मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने का अनुरोध किया. सेठी ने दलील दी कि अर्गल को तीन नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी जाए क्योंकि 14 नवंबर को सभी अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होनी है.

उन्होंने दलील दी कि उनके मुवक्किल को शिकायतकर्ता होने के नाते इस मामले में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और वह जमानत के हकदार हैं क्योंकि उनका नाम दूसरे आरोप पत्र में आया है. सुनवाई अदालत ने 14 अक्तूबर को समन जारी करते हुए अर्गल को तीन नवंबर को पेश होने को कहा था.

Advertisement

पुलिस ने तीन अक्तूबर को दाखिल पूरक आरोपपत्र में अर्गल का नाम लिया था. इस मामले में अन्य आरोपियों में राज्यसभा सदस्य अमर सिंह और भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के पूर्व सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी, भाजपा के दो पूर्व सांसद फगन सिंह कुलस्ते और महावीर सिंह भगोरा शामिल हैं.

Advertisement
Advertisement