इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने व्यवस्था दी है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को प्रधानमंत्री की भांति हवाई जहाज की सुविधा तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हेलीकॉप्टर की सुविधा दिये जाने की मांग करने वाली याचिका को प्रत्यावेदन के रुप में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष विचारार्थ रखा जाये.
न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह और न्यायमूर्ति बी के दीक्षित की खण्डपीठ ने शुक्रवार को एक स्थानीय अधिवक्ता की याचिका का निपटारा करते हुए केन्द्रीय कैबिनेट सचिव को निर्देश दिये कि याचिका को प्रत्यावेदन के रुप में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष विचारार्थ रखा जाये.
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि जिस तरह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपने कामकाज तथा आवागमन के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकाप्टर के इस्तेमाल की सुविधा उपलब्ध है उसी तरह भारत के प्रधान न्यायाधीश और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी यह सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए.