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कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स घोटाला: दरबारी, जयचंद्रन को नहीं मिली कोर्ट से राहत

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के दो पूर्व अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज कर दी और उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिये बढ़ा दिया.

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दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के दो पूर्व अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज कर दी और उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिये बढ़ा दिया.

विशेष सीबीआई न्यायाधीश ए एस यादव ने आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी के नजदीकी माने जाने वाले दोनों आरोपियों टी एस दरबारी और एम जयचंद्रन को रिहा करने से मना कर दिया.

अदालत ने सीबीआई के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया कि आरोपियों के खिलाफ लगाये गये आरोप संगीन हैं और इस संबंध में चल रही जांच अपने प्रारंभिक चरण में है.

अदालत ने दरबारी और जयचंद्रन तथा एक अन्य आरोपी संजय मंहेद्रू की न्यायिक हिरासत 24 दिसंबर तक बढ़ा दी.

दरबारी और महेंद्रू को 15 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था. जयचंद्रन 21 नवंबर से हिरासत में है. महेंद्रू ने अभी तक जमानत याचिका नहीं दायर की है. बहस के दौरान सीबीआई ने आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर है और उसे अभी अपने गवाहों का बयान रिकार्ड करना बाकी है.

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सीबीआई के वकील ने विशेष न्यायाधीश ए एस यादव से कहा कि हम इस जमानत याचिका के खिलाफ हैं क्योंकि इस मामले में जांच अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है तथा अपराध काफी संगीन हैं. हमें अभी भी गवाहों का बयान रिकार्ड करना बाकी है.

दोनों आरोपियों दरबारी और जयचंद्रन पर क्वीन बैटन रिले के दौरान लंदन में दिये गये 1.55 करोड़ रूपये के ठेके में सरकारी खजाने को चपत लगाने का आरोप है.

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