दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की ओर से दाखिल मानहानि के एक मुकदमे में भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेंदर गुप्ता को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी. महानगर दंडाधिकारी सौम्या चौहान ने भाजपा नेता को यह छूट दी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख निश्चित की.
अदालत ने गुप्ता को 22 जून को सम्मन जारी कर 12 जुलाई को अपने समक्ष पेश होने के लिए कहा था. इससे पहले गुप्ता अदालत में पेश नहीं हो पाए थे.
गुप्ता ने निचली अदालत द्वारा जारी सम्मन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और कहा था कि शिकायत के समर्थन में जो कुछ भी पेश किया गया है, वह केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है.
गुप्ता ने निचली अदालत द्वारा जारी सम्मन को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से अपील की थी, जिस पर न्यायालय ने मंगलवार को दीक्षित को नोटिस जारी किया था.
शीला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि भाजपा नेता ने निकाय चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनाव से पहले उनके खिलाफ 'असभ्य' भाषा का प्रयोग किया था.