प्रख्यात वकील शांति भूषण को कोर्ट से करारा झटका लगा है. शांति भूषण पर एक बंगले की खरीद में कम टैक्स चुकाने के मामले में 27 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है.
शांति भूषण पर संपत्ति खरीदने के दौरान 1.35 करोड़ रुपए की स्टांप ड्यूटी नहीं चुकाने पर 27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
सहायक स्टांप आयुक्त केपी पांडेय ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शांति भूषण ने सिविल लाइंस इलाके में एक प्रोपर्टी खरीदी और 7818 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की इस संपत्ति के लिए अब तक 46,700 रुपए का भुगतान किया है. उन्हें एक महीने के अंदर बकाया राशि और जुर्माना जमा करना होगा. उन्हें 29 नवंबर 2010 से डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज भी जमा करना होगा.
पांडेय ने कहा कि उन्हें पूरी राशि एक महीने में जमा करनी है. ऐसा नहीं किए जाने पर विभाग आगे की कार्रवाई शुरू करेगा.
शांति भूषण 1970 के दशक में इस भूखंड में बने बंगले में रहते थे. बाद में वह नई दिल्ली में रहने लगे, लेकिन उन्होंने संपत्ति का कब्जा भू-मालिक को नहीं सौंपा. इसे लेकर लंबी कानूनी लड़ाई हुई और नवंबर 2010 में एक समझौते के बाद उन्होंने वह संपत्ति खरीद ली.
विभाग का दावा है कि जाने-माने वकील ने संपत्ति की काफी कम कीमत बतायी. इस संबंध में फरवरी 2011 में भूषण को नोटिस जारी किया गया था. भूषण का कहना है कि उनकी ओर से स्टांप ड्यटी का भुगतान करने में कोई चूक नहीं हुई है.
बहरहाल, यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा.