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SIT की रिपोर्ट जाकिया को ना मिले, मामला कोर्ट पहुंचा

गुजरात के 2002 के दंगा पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैरसरकारी संगठन जनसंघर्ष मंच (जेएसएम) ने एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर करके एसआईटी को उनकी ओर से नरोदा पाटिया मामले में जमा कराये गए दस्तावेजों को जाकिया जाफरी और अन्य को देने से रोकने की मांग की.

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गुजरात के वर्ष 2002 के दंगा पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैरसरकारी संगठन जनसंघर्ष मंच (जेएसएम) ने एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर करके एसआईटी को उनकी ओर से नरोदा पाटिया मामले में जमा कराये गए दस्तावेजों को जाकिया जाफरी और अन्य को देने से रोकने की मांग की.

वी के कलहोत्रा की मेट्रोपालिटन अदालत ने याचिका पर उच्चतम न्यायालय की ओर से नियुक्त एसआईटी और मारे गए कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी को नोटिस जारी किये.

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवायी की तिथित 25 मई तय की. जेएसएम ने अपनी याचिका में दलील दी है कि वर्ष 2002 के नरोदा पाटिया दंगा मामले में एसआईटी ने अदालत को सूचित किया है कि वह इसकी आगे की जांच कर रहा है. जब तक जांच एजेंसी अंतिम रिपोर्ट पेश नहीं कर देती जेएसएफ की ओर से पेश दंगा संबंधी दस्तावेजों को एसआईटी की ओर से जाकिया और अन्य को नहीं दिया जाना चाहिए नहीं क्योंकि इससे जांच में बाधा आ सकती है.

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