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सीबीआई को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने पर अदालत ने केंद्र से मांगा जवाब

सीबीआई और कुछ अन्य महत्वपूर्ण एजेंसियों को सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के दायरे से बाहर रखने के फैसले को चुनौती देते हुए दायर दो जनहित याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

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सीबीआई और कुछ अन्य महत्वपूर्ण एजेंसियों को सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के दायरे से बाहर रखने के फैसले को चुनौती देते हुए दायर दो जनहित याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एक पीठ ने 10 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को लेकर केंद सरकार, सीबीआई और राष्ट्रीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस वकील सिताब अली चौधरी द्वारा दायर याचिका पर जारी किया गया है.

अदालत ने इसी मामले पर वकील अजय अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है. अग्रवाल ने याचिका में कहा है कि सरकार ने इन एजेंसियों को आरटीआई से इसलिए बाहर रखा है, क्योंकि वह बोफोर्स तोप सौदे से संबंधित दस्तावेजों को लोगों के सामने लाना नहीं चाहती है.

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नौ जून को केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई और अन्य दूसरी एजेंसियों को आरटीआई से छूट दिए जाने को लेकर जारी अधिसूचना के खिलाफ दायर दोनों याचिकाओं पर पीठ ने केंद्र को विस्तृत हलफनामा दायर करने के निर्देश के साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की है.

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