दिल्ली की एक अदालत ने द्रमुक सांसद कनिमोझी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में निजी आधार पर निजी पेशी से छूट दिये जाने की मांग की थी.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के करुणानिधि की पुत्री कनिमोझी ने नौ और 10 मई को अदालत में पेश होने में दिक्कत का इजहार किया था. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने हालांकि 43 वर्षीय सांसद को किसी भी प्रकार की छूट दिये जाने से इनकार कर दिया और उन्हें सोमवार को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया.
अदालत ने कलेंगनर टीवी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुमार की ऐसी ही एक याचिका को भी खारिज कर दिया.