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नरोदा पाटिया दंगा: कोर्ट ने मांगा एसआईटी से जवाब

वर्ष 2002 नरोदा पाटिया दंगा मामले की सुनवायी कर रही विशेष अदालत ने आगे की जांच को लेकर कार्रवाई रिपोर्ट की मांग के बारे में गैरसरकारी संगठन जनसंघर्ष मंच की ओर से दायर अर्जी पर विशेष जांच दल (एसआईटी) को नोटिस जारी किया.

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वर्ष 2002 नरोदा पाटिया दंगा मामले की सुनवायी कर रही विशेष अदालत ने आगे की जांच को लेकर कार्रवाई रिपोर्ट की मांग के बारे में गैरसरकारी संगठन जनसंघर्ष मंच की ओर से दायर अर्जी पर विशेष जांच दल (एसआईटी) को नोटिस जारी किया.

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प्रधान सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना याग्निक ने एसआईटी को नोटिस पर अपना जवाब एक अक्तूबर को दाखिल करने के निर्देश दिये. इस मामले में अगली सुनवायी उसी दिन होगी.

कुछ दंगा पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करते हुए मंच ने दायर इस अर्जी में कहा है कि अदालत ने गत वर्ष एसआईटी से मामले में प्रगति रिपोर्ट देने को कहा था. एसआईटी ने प्रगति रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में पेश कर दी लेकिन उसने रिपोर्ट अदालत में अभी तक पेश नहीं की है.

अर्जी में कहा गया है कि एसआईटी को आगे की जांच को लेकर प्रगति रिपोर्ट भी जमा करनी चाहिए. 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद के नरोदा पाटिया क्षेत्र में हुए दंगे में 95 लोगों की मौत हो गई थी.

इस मामले में नरेंद्र मोदी सरकार के पूर्व मंत्री माया कोडनानी 60 आरोपियों में शामिल हैं. सुनवायी जारी है और अधिकतर प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही हो चुकी है.

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