बिहार की एक स्थानीय अदालत ने जिला प्रशासन की अनुमति के बिना मुजफ्फरपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 पर हेलीकाप्टर उतारने के एक मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को समन जारी किया.
अभियोजन सूत्रों ने बताया कि अधिवक्ता सुधीर ओझा की याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय-7 के न्यायाधीश (एडीजे) चौधरी विजेंद्र राय ने लालू और सिंह को समन जारी कर चार जुलाई को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है. दोनों नेताओं पर बाढ़ निरीक्षण के समय बिना अनुमति के मनियारी गांव में हेलीकाप्टर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतारने का आरोप है, जिससे वहां अफरा तफरी मच गयी थी.
उन्होंने बताया कि अधिवक्ता ओझा ने एक अगस्त 2007 को लालू और रघुवंश प्रसाद सिंह का हेलीकाप्टर जिले के मनियारी थाना अंतर्गत मनियारी गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना अनुमति के उतारने पर दोनों के खिलाफ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय-7 में बीते वर्ष पुनरीक्षण याचिका संख्या 252 (10) दायर की थी.
सूत्रों ने बताया कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने पांच मई 2009 को ओझा की याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद बीते वर्ष शिकायतकर्ता ने एडीजे-7 के समक्ष याचिका दायर की थी.