बिहार की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश में 2007 में एक पोस्टर में सोनिया गांधी को देवी दुर्गा के रूप में पेश करने के कारण ‘हिन्दू धर्म का अपमान’ किये जाने की शिकायत पर कांग्रेस अध्यक्ष को 29 जुलाई को उसके समक्ष पेश होने के लिए सम्मन जारी किया है.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुजफ्फरपुर) ए के श्रीवास्तव ने शिकायत और वरिष्ठ वकील सुधीर कुमार ओझा की दलील सुनने के बाद सम्मन जारी करने का आदेश दिया. न्यायाधीश ने कहा कि सोनिया अदालत में स्वयं पेश होकर या अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष स्पष्ट करें.
अदालत ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्ष रीता बहुगुणा और मुरादाबाद जिले की पार्टी इकाई के प्रमुख को भी उसी दिन अदालत में पेश होने के लिए अलग से सम्मन जारी किये.
ओझा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि एक हिन्दी दैनिक के मुजफ्फरपुर संस्करण में 21 जून 2007 को एक चित्र प्रकाशित हुआ है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष को कथित तौर पर देवी दुर्गा के रूप में पेश किया गया है. याचिका मे कहा गया कि ऐसा करना हिन्दू धर्म एवं हिन्दू समुदाय का अपमान है.{mospagebreak}
याचिका के अनुसार इस चित्र को मुरादाबाद कांग्रेस के कार्यालय में भी प्रदर्शित किया गया. ओझा ने आरोप लगाया कि सोनिया एवं अन्य ने तस्वीर को प्रदर्शित करने के लिए साठगांठ की ताकि हिन्दू समुदाय के धर्म का अपमान किया जा सके.