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आरुषि मामला: सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला बुधवार को

आरुषि हत्या मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला बुधवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है.

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आरुषि
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आरुषि हत्या मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला बुधवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है.

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इस मामले में लगभग तीन घंटे की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दावा किया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरुषि के माता-पिता की ओर इशारा कर रहे हैं. आरुषि के पिता राजेश तलवार ने 25 जनवरी को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर की थी, जिसका सीबीआई के वकील आर के सैनी ने विरोध किया.

सैनी ने कहा कि मामले में अब कुछ नहीं बचा और आगे की जांच के लिए अब कुछ भी शेष नहीं है. उन्होंने कहा कि मामले के जांच अधिकारी ने इसमें किसी नौकर या बाहरी व्यक्ति के शामिल होने की संभावना से भी इनकार कर दिया. सैनी ने कहा, ‘जांच अधिकारी को मिले पारिस्थितिजन्य साक्ष्य अभिभावकों की भूमिका पर संदेह व्यक्त करते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस मामले को आगे सफल तरीके से चलाने में कमियों को स्वीकार किया है.’ {mospagebreak}

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तलवार के वकील सतीश टमटा ने कहा कि सीबीआई की जांच में कई कमियां थीं. उन्होंने डीएनए परीक्षण की जरूरत पर बल दिया, जिसमें आनुवांशिकी से जुड़े पहलू की जांच होती है.

सैनी ने बताया कि एजेंसी ने चार प्रयोगशालाओं से उनके मत मांगे, जिनमें से एक ब्रिटेन की भी थी. उन्होंने कहा, ‘तीन प्रयोगशालाओं ने कहा कि नमूने बहुत संक्रमित हो चुके हैं और इसलिए जांच संभव नहीं है, जबकि ब्रिटेन की प्रयोगशाला, जिसके संपर्क में तलवार दंपति भी थे, के बारे में इंटरपोल से पता चला कि वह वहां पंजीकृत नहीं है. इस प्रयोगशाला ने कहा था कि वह यह जांच कर सकते हैं.’

इस पूरी बहस के बीच टमटा ने एक तकिया कवर पेश करते हुए दावा किया कि यह आरुषि का था, पर इसे सीबीआई ने जब्त नहीं किया. हालांकि तकिए के कवर पर खून के धब्बे नहीं थे. तलवार के वकील ने कहा कि जांच दल के बदलने पर सीबीआई का रुख भी बदल गया. उन्होंने दावा किया कि घरेलू नौकरों के नार्को परीक्षण के दौरान कई तथ्य सामने आए, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. {mospagebreak}

टमटा ने यह भी कहा कि सीबीआई ने आरुषि के अंदरूनी अंगों के बारे में भी कई विचार दिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं थे. तलवार के वकील ने दावा किया कि सीबीआई ने अदालत में रिपोर्ट जमा करने के पहले मामला बंद करने से जुड़ी जानकारी मीडिया को जारी कर दी. वकील ने कहा कि अंतिम फैसले पर पहुंचने के पहले आरुषि के बिस्तर और तकिए के कवर के बारे में और जांच होनी चाहिए.

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विशेष सीबीआई न्यायाधीश प्रीति सिंह ने बुधवार सुबह तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इस बीच पेशे से वकील संजय त्यागी ने सीबीआई की विशेष अदालत के एक फैसले के खिलाफ पुनरीक्षा याचिका दायर की है. त्यागी ने आरुषि मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ एक विरोध याचिका दायर की थी, जिसे सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था. त्यागी की नई याचिका पर जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी सी गुप्ता सुनवाई करेंगे.

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