उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती और उनके परिजनों के बीच आपराधिक साठ-गांठ का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि उनके खिलाफ अर्जित आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला आय कर विभाग के नतीजों के आधार पर बंद नहीं किया जा सकता.
सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में पेश ताजा हलफनामे में मायावती के इस रूख को खारिज कर दिया कि अर्जित आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले को खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि आय कर अधिकारियों ने आय कर संबंधी उनके आकलन को स्वीकार कर लिया है.
एजेंसी ने कहा, ‘याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच दस्तावेजी और मौखिक सबूतों के रूप में ठोस सबूत उपलब्ध हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि याचिकाकर्ता और उनके परिजनों तथा सुश्री मायावती और उनके दानदाताओं एवं परिजनों के बीच आपराधिक साठ-गांठ है.’