दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी कि उन स्कूलों में नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया रद्द दी जाएगी जो अभिभावकों से उनकी शैक्षणिक योग्यता और वित्तीय स्थिति के बारे में पूछकर सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करेंगे.
शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि प्री-नर्सरी के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र चार साल होनी चाहिए और इस मुद्दे को लेकर किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए.
लवली ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है और हर क्षेत्र के उप निदेशक को स्कूलों का दौरा कर जायजा लेने का आदेश दिया है.
उन्होंने कहा कि अभिभावकों से उनकी शैक्षणिक योग्यता और आर्थिक स्थिति का विवरण मांगना सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है. अगर हमें ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो उन स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी. मंत्री ने कहा कि आवेदन पत्र में अभिभावकों की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मांगना गलत नहीं है, लेकिन प्वाइंट सिस्टम में इसे शामिल करना पूरी तरह से गलत है. ऐसा करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.