शहर की एक अदालत ने पूर्वी दिल्ली में ढही इमारत के मालिक अमृतपाल सिंह को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. इस हादसे में कम से कम 67 लोगों की मौत हुई है.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट भवानी शर्मा ने कहा कि कथित इमारत के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की बरामदगी के लिये आरोपी से हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है. लिहाजा, आरोपी को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजने की मांग करती अर्जी स्वीकार की जाती है.
इमारत के मालिक से हिरासत में पूछताछ करने की मांग करते हुए लोक अभियोजक ने कहा कि हादसे में अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है. इस इमारत से जुड़े विभिन्न तथ्यों का पता लगाने के लिये दस्तावेजों का बरामद होना जरूरी है.
आरोपी को गीता कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया था. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है. उसे अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है.
बहरहाल, आरोपी के वकील ने कहा कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए (लापरवाही के चलते जान लेने) के तहत ही मामला दर्ज हो सकता है जिसमें अधिकतम सजा दो वर्ष के कारावास की है.