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दिल्‍ली: स्‍वरूप नगर हॉरर किलिंग के दोषियों को फांसी

दिल्ली के स्वरूप नगर हॉरर किलिंग के मामले में रोहिणी कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. पांचों दोषियों को सजा ए मौत सुनाई गई है. 2010 में एक प्रेमी जोड़े की हत्या हुई थी.

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दिल्ली के स्वरूप नगर हॉरर किलिंग के मामले में रोहिणी कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. पांचों दोषियों को सजा ए मौत सुनाई गई है. 2010 में एक प्रेमी जोड़े की हत्या हुई थी. हत्या की थी लड़की आशा के घरवालों ने. लड़की के मां, बाप, चाचा, चाची और भाई ने मिलकर दोनों को मार डाला था. अब अदालत ने पांचों को मौत की सजा सुनाई है.

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क्‍या था पूरा मामला?
ये मामला साल 2010 का है. दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में आशा और योगेश नाम के प्रेमी जोड़े कि हत्या कर दी गई. हत्या के आरोप लगे लड़की के परिवारवालों पर. मामले में लड़की आशा के परिजनों- मां माया, पिता सूरज सिंह, चाचा ओमप्रकाश, चाची खुशबू और भाई संजीव पर मुकदमा चला.

दरअसल आशा और योगेश दोनों एक दूसरे शादी करना चाहते थे. आशा के घरवालों को यह मंजूर नहीं था लेकिन दोनों अपने फैसले पर अडिग थे. जब आशा और योगेश नहीं माने तो आशा के पिता सूरज सिंह और मां ने योगेश को शादी के बहाने अपने नत्थूपुरा के घर बुलाया.

योगेश के साथ उसका जीजा राकेश भी आया था. लेकिन बात करने की बजाए आशा के घरवाले योगेश से लड़ने लगे और आशा से दूर रहने कि हदायत दी. योगेश को आशा के घरवालों ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गयी.

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इसके बाद आशा के घरवालों ने आशा को भी पीटना शुरू किया. वो जान बचाकर भागी लेकिन उसे गली में ही पकड़ लिया गया. उसका सर हैंडपंप पर मारा गया. योगेश और आशा की मौत तय करने के लिए आशा के घरवालों ने उनके शरीरों को तार में लपेट कर बिजली का करंट दौड़ा दिया.

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