केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने विदेश मंत्रालय को एक हलफनामा दायर कर यह बताने का निर्देश दिया है कि मंत्रालय के पास स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा किए गए काले धन के बारे में कोई सूचना नहीं है या ऐसे मामलों में जांच के बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं है.
सीआईसी का यह आदेश उच्चतम न्यायालय के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें न्यायालय ने विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वाले व्यक्तियों के नामों पर पर्दा डालने के लिए सरकार से सवाल किया.
सूचना आयुक्त अन्नपूर्णा दीक्षित ने कहा, ‘आयोग ने सीपीआईओ, विदेश मंत्रालय को इस बात का हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है कि उनके पास न तो खाताधारकों की कोई सूची है और न ही इस तरह की जांच के बारे में उनके पास कोई सूचना है.’
तीन दिन के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश तब आया जब विदेश मंत्रालय ने स्विस बैंकों में भारतीयों के खातों से जुड़े किसी तरह के रिकार्ड के संबंध में जानकारी से इनकार किया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे स्विट्जरलैंड द्वारा कभी भी इस तरह की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई.
उल्लेखनीय है कि प्रमोद चावला नाम के एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन कर कैबिनेट सचिवालय से यह जानकारी मांगी है कि क्या स्विस या जर्मन सरकारों ने अपने बैंकों में भारतीयों के खातों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध कराई है.
आवेदन में इस तरह के खातों के बारे में विवरण और सरकार द्वारा ऐसे खातों की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी जानकारी भी मांगी है.