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2जी मामला: 5 कंपनियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

प्रवर्तन निदेशालय ने 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन घोटाले में कलेंगनर टीवी को कथित तौर पर दी गई 200 करोड़ रुपये की रिश्वत के संबंध में 5 कंपनियों के बैंक खातों पर रोक लगाने और उनकी 223 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क करने का आज आदेश दिया.

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प्रवर्तन निदेशालय ने 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन घोटाले में कलेंगनर टीवी को कथित तौर पर दी गई 200 करोड़ रुपये की रिश्वत के संबंध में 5 कंपनियों के बैंक खातों पर रोक लगाने और उनकी 223 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क करने का आज आदेश दिया.

इन कंपनियों की कुर्क की जा रही संपत्तियों का मूल्य डाइनामिक्स रीयल्टी (134 करोड़ रुपये), कॉनवुड कंस्ट्रक्शंस (22 करोड़ रुपये), एवरस्माइल कंस्ट्रक्शंस (13 करोड़ रुपये), निहार कंस्ट्रक्शंस (1.10 करोड़ रुपये) और डीबी रीयल्टी (52 करोड़ रुपये) है. साथ ही इनके बैंक खातों में लेन देन पर रोक लगा दी गई है.

संपर्क करने पर इन निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं. निदेशालय ने इस संबंध में विभिन्न संपत्तियों की पहचान की थी और औपचारिक आदेश आज जारी किया गया.

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प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कहा कि संपत्तियों को मनी लांडरिंग रोधी कानून के प्रावधानों के तहत कुर्क किया जाएगा और कानून के तहत इन्हें ‘अपराध का प्रतिफल’ का माना जाएगा.

2जी मामले में यह कुर्की का पहला आदेश है. सीबीआई के आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि शाहिद उस्मान बलवा की स्वान टेलीकाम को लाइसेंस देने के लिए 200 करोड़ रुपये के घूस की रकम बलवा की डीबी रीयल्टी द्वारा सिनेयुग फिल्म्स और कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जरिए द्रमुक संचालित कलेंगनर टीवी को पहुंचाई गई.

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