कालाधन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले स्वामी रामदेव के ट्रस्ट पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कस रहा है.
प्रवर्तन निदेशालय को स्वामी रामदेव के दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को फेमा उल्लंघन का मामला मिला है. रामदेव की कंपनी पातंजलि आयुर्वेद लिमिटेड में भी फेमा उल्लंघन का मामला मिला है.
ऐसा पाया गया है कि रामदेव के दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट और पातंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से सामान विदेश भेजा गया, लेकिन कुल 7 करोड़ के सामान का पैसा नहीं आया. ईडी ने इस मामले में आरबीआई को जानकारी दी थी. आरबीआई ने इस बात की पुष्टि की कि रामदेव के 1 ट्रस्ट और 1 कंपनी के मामले में फेमा का उल्लंघन माना जाएगा.