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BJP के पूर्व अध्‍यक्ष बंगारू लक्ष्‍मण को मिली जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंगारु लक्ष्मण को जमानत दे दी है. गौरतलब है कि इसी वर्ष के अप्रैल महीने में दिल्‍ली की ही एक विशेष अदालत ने करीब 11 साल पुराने रिश्‍वत केस में बंगारु लक्ष्मण को हथियारों के विक्रेता से रिश्वत लेने का दोषी करार दिया था.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को जमानत दे दी है. गौरतलब है कि इसी वर्ष के अप्रैल महीने में दिल्‍ली की ही एक विशेष अदालत ने करीब 11 साल पुराने रिश्‍वत केस में बंगारू लक्ष्मण को हथियारों के विक्रेता से रिश्वत लेने का दोषी करार दिया था.

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रिश्‍वत केस: बंगारू लक्ष्‍मण दोषी करार
करीब 11 साल पहले हथियारों के एक जालसाज डीलर से एक लाख रुपए बतौर रिश्वत हासिल करने के मामले में लक्ष्मण को दोषी करार दिया गया था. लक्ष्मण ने डीलरों से इस वादे के एवज में रिश्वत ली थी कि वह थलसेना को थर्मल बाइनोकुलर की आपूर्ति का अनुबंध उन्हें देने के लिए रक्षा मंत्रालय से सिफारिश करेंगे.

बंगारू लक्ष्‍मण रिश्‍वत केस: क्‍या था पूरा मामला
बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को फर्जी हथियार डीलरों से कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था. 2001 में कराए गए स्टिंग ऑपरेशन में बंगारु कैमरे पर धन लेते हुए पकड़े गए थे.

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