दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि 2जी घोटाले के कारण सरकारी खजाने को हुए नुकसान का ठीकठाक आकलन करना असंभव है.
इसी के साथ अदालत ने इस मामले में सभी 17 आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर सुनवाई शुरू करने को हरी झंडी दे दी है. अदालत की टिप्पणी को इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस घोटाले से सरकारी खजाने को हुए नुकसान पर अलग-अलग राय है.
कैग ने कहा था कि स्पेक्ट्रम घोटाले के कारण खजाने को 1.76 लाख करोड़ रु का नुकसान हुआ. सीबीआई ने यह आंकड़ा 30984 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया, जबकि ट्राई ने हाल ही में एक रपट में कहा कि स्पेक्ट्रम आवंटन में कथित अनियमितताओं के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ.
सीबीआई के विशेष जज ओपी सैनी ने कहा, मेरे विचार में ऐसी स्थिति में किसी के लिए भी नुकसान की ठीकठाक राशि की गणना करना संभव नहीं होगा.