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4 नवंबर से 17 दिसंबर तक एक्जिट पोल पर रोक

हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 4 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है. इस दौरान किसी भी तरह के एक्जिट पोल के प्रकाशन या प्रसारण पर शुक्रवार को रोक लगा दी गई है.

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निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग

हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 4 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है. इस दौरान किसी भी तरह के एक्जिट पोल के प्रकाशन या प्रसारण पर शुक्रवार को रोक लगा दी गई है.

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चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के साथ समाप्त हो रही 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी ओपनियिन पोल या अन्य किसी तरह के चुनावी सर्वेक्षण के नतीजों समेत किसी भी चुनावी सामग्री के किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रसारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया.

जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 126 किसी क्षेत्र में चुनाव परिणाम आने तक 48 घंटे की अवधि के दौरान टीवी या अन्य किसी साधन से चुनाव संबंधी किसी सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाता है.

चुनाव आयोग के एक आदेश में कहा गया, 'आयोग ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव के पहले दिन चार नवंबर को सुबह आठ बजे से गुजरात में चुनाव के आखिरी दिन 17 दिसंबर को शाम 5:30 बजे तक की अवधि को अधिसूचित किया है जिस दौरान एक्जिट पोल पर और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य किसी तरह से इसके प्रकाशन या प्रसारण पर पाबंदी होगी.'

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