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आरुषि केस में पहली बार सामने आया गवाह

आरुषि हत्याकांड में पहली बार एक गवाह सामने आया है. इस गवाह का नाम शोहरत है. उसे तलवार दंपत्ति ने लकड़ी पेंट करने को कहा था. सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है.

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आरुषि तलवार
आरुषि तलवार

आरुषि हत्याकांड में पहली बार एक गवाह सामने आया है. इस गवाह का नाम शोहरत है. उसे तलवार दंपत्ति ने लकड़ी पेंट करने को कहा था. सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है.

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इससे पहले बुधवार को आरुषि तलवार हत्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को दोहरे हत्याकांड में आरोपी बनाया. अदालत ने आरुषि-हेमराज के इस दोहरे हत्याकांड में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया.

न्यायाधीश प्रीति सिंह ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए तलवार दंपति को 28 फरवरी को अदालत के सामने पेश होने का समन जारी किया. आरुषि के अभिभावकों को हत्या, सबूत नष्ट करने, साजिश और अपराध को अंजाम देने का इरादा रखने का आरोपी ठहराया गया है.

वहीं, तलवार दंपति के पूरी तरह निर्दोष होने का दावा करते हुए उनके वकील ने कहा कि आरुषि की हत्या के मामले में अदालत का आरोपी के तौर पर उन्हें सम्मन करने के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी.

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अदालत ने सीबीआई रिपोर्ट के खिलाफ दायर राजेश तलवार की याचिका को खारिज कर दिया और अपराधियों को पकड़ने के लिए फिर से जांच करने के लिए कहा.

सीबीआई के वकील आर के सैनी ने बताया, ‘अदालत ने धारा 302, 201 के तहत हुए अपराधों का संज्ञान लेते हुए डॉ. राजेश और नुपुर तलवार को 28 फरवरी को आरोपी के तौर पर पेश होने का समन जारी किया.’

तलवार दंपत्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत नष्ट करने) और धारा 34 (एक खास इरादे से कई लोगों द्वारा किए गए किसी कार्य) के तहत आरोपी बनाया गया है ।

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