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2जी घोटाले में विदेशी धन का पता लगा: ईडी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में करोड़ों रुपये के विदेशी लेनदेन का पता लगा है जिसके तार कम से कम छह देशों से जुड़े हैं और मामले में 31 कंपनियां जांच के दायरे में हैं.

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में करोड़ों रुपये के विदेशी लेनदेन का पता लगा है जिसके तार कम से कम छह देशों से जुड़े हैं और मामले में 31 कंपनियां जांच के दायरे में हैं.

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एजेंसी ने न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति ए.के. गांगुली की एक पीठ के समक्ष घोटाले की जांच की नवीनतम स्थिति रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में पेश की. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एजेंसी धन के स्रोत का पता लगाने में विदेशी एजेंसियों की मदद ले रही है.

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के के वेणुगोपाल ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के संबंध में सिंगापुर, साइप्रस, जर्सी और वर्जिन आइलैंड को अनुरोध पत्र भेजे गए हैं. इसी तरह के पत्र दो और देशों को भेजे जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि अभी तक 31 कंपनियों को समन जारी किए गए हैं और 26 कंपनियों के बयान दर्ज किए गए हैं. वेणुगोपाल ने कहा कि घोटाले में कुछ हवाला ऑपरेटर भी शामिल हैं और उनके परिसरों पर छापे मारे गए हैं और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनसे पूछताछ की गई है. {mospagebreak}

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हालांकि, वेणुगोपाल ने रिपोर्ट में उल्लिखित व्यक्तियों एवं कंपनियों के नाम का खुलासा नहीं किया. उन्होंने कहा कि एक बैंक खाते में दैनिक लेनदेन का ब्यौरा रिपोर्ट में दिया गया है क्योंकि खाताधारक खाते में जमा ढाई करोड़ रुपये के स्रोत के बारे में बताने में विफल रहा. उसे दस्तावेज जमा करने को कहा गया है.

प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया है कि लाइसेंस हासिल करने के बाद एक व्यक्ति ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर भारी मौद्रिक लाभ कमाया. इसका पता मारिशस से चला और व्यक्ति ने संपर्क साधने के लिए 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया. रिपोर्ट पढ़ने के बाद न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कानून का उल्लंघन हुआ है. {mospagebreak}

न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि घोटाले की जांच में कितने लोग शामिल हैं. निदेशालय ने बताया कि मामले की छानबीन में चार टीमों को लगाया गया है. घंटे भर चली सुनवाई के दौरान एजेंसी ने न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग करते हुए मीडिया को एजेंसी की विश्वसनीयता के खिलाफ निराधार आरोप लगाने से रोकने की अपील की. एजेंसी ने उन मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि ईडी प्रमुख एके माथुर वित्त मंत्रालय के निर्देश पर जांच की लीपापोती करने के प्रयास कर रहे हैं.

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