भ्रष्ट तरीके से संपत्ति जमा करने के मामले में राजधानी पटना में विभिन्न स्थानों पर स्थित पूर्व जिला वन अधिकारी भोला प्रसाद की करोड़ों रुपये मूल्य की 39 कट्ठा जमीन जब्त कर ली गयी.
अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एडीएम सुरेश शर्मा के नेतृत्व में भोला प्रसाद की फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र अंतर्गत बहादुरपुर क्षेत्र में 30 कट्ठा और पुर्णेन्दु नगर में नौ कट्ठा का अलग-अलग प्लाट जब्त कर उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दी गयी.
उन्होंने बताया कि आय से अधिक संपति जमा करने के मामले में निगरानी जांच ब्यूरो ने विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत वर्ष 2007 में भोला प्रसाद के खिलाफ भ्रष्ट तरीके से करीब 76 लाख रुपये की संपत्ति जमा करने का मामला दर्ज कराया था. बाद में इस मामले में निगरानी की विशेष अदालत में प्रसाद की संपत्ति जब्त करने की याचिका दायर की गयी थी. जनवरी माह में विशेष निगरानी अदालत ने भोला प्रसाद की जमीन जब्त करने का फैसला सुनाया था इसके तहत की गयी कार्रवाई में 39 कट्ठा जमीन जब्त की गयी.
अधिकारियों ने प्रसाद की नालंदा और रांची स्थित जमीन जब्त करने की कार्रवाई करने की बात कही.
उल्लेखनीय है कि भ्रष्ट तरीके से संपत्ति जमा करने के मामले में अब तक दो अधिकारियों की संपति जब्त की जा चुकी है. विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत निलंबित आइएएस अधिकारी एस एस वर्मा और कोषागार सहायक गिरिश कुमार के मकान जब्त कर उसमें स्कूल खोले जा चुके हैं.